घरेलु हिंसा पर वेबिनार का आयोजन
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संवाददाता–सुशील कुमार झा
जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार एम् भारतीय जागरूकता समिति द्वारा एक घरेलु हिंसा पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमे तीन मुख्य वक्ता / विशेषज्ञ थे शिवानी पसबोला जज / सचिव जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार अरुणा भारती डीपती कमान्डेंट 40 PAC ललित मिगलानी अधिवक्ता हाई कोर्ट नैनीताल
भारतीय उपरोक्त वेविनार को शिवानी गौड़, विनायक गौड़ एम् संदीप खन्ना द्वारा संचालन एम् आयोजित किया गया
शिवानी पसबोला ने वेबिनार में बताया की लॉकडाउन के दोरान घरुलू हिंसा के मामलो का बढ़ना काफी चिंताजनक बात हैI घरेलु हिंसा की परिभाषा बड़ी ही व्यापक है जिसमे शारीरिक, मानसिक, मोखिक, आर्थिक शोषण के साथ साथ मोन शोषण को भी स्थान दिया गया आगर कोई महिला के साथ जब भी किसी भी प्रकार का शोषण की शरुआत होती है तो उसे तुरंत कानून की मदद लेनेनी चाहिये ताकि समस्या का समाधान तुरंत हो सके अन्यथा बाद में ये शुरुवात ही बड़ा रूप ले लेती है शिवानी पसबोला ने बताया जिला विधिक प्राधिकरण में भी महिला अपनी शिकायत कर सकती है जिला विधिक प्राधिकरण उन शिकायतों पर संज्ञान ले कर कारवाही करने हेतु मुफ्त वकील तुरंत नियुक्त कर देती है और पुलिस के पास भी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसित कर सकते है
अरुणा भारती ने वेबिनार में इतिहास से बताया की घरेलु हिंसा किस प्रकार प्राचीनकाल से चली आ रही है और वर्तमान में भी किनते कानून है जीस से महिला अपनी सुरक्षा कर सकता है महिलाओ को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिये ताकि वो अपना बचाव कर सके
ललित मिगलानी अधिवक्ता हाई कोर्ट नैनीताल ने बताया की हर प्रकार की नोक झोक घरुलू हिंसा नहीं होती परिवार के सदस्यों की मंशा भी देखनी होती है अगर कोई बात बिना किसी मंशा से बोली गई हो तो उसको घरेलु हिंसा नहीं मानी जा सकती घरेलु हिंसा में परिवार द्वारा हिंसा के पीछे उनकी गलत मंशा भी होनी चाहिये महिलाये अपने साथ हो रहे अत्याचारों की शिकायत महिला हेल्प लाइन 1090 or 112 पर कर सकती है घरेलु हिंसा में हर बार महिलाये ही पीडित नहीं होती कई बार पुरुष भी पीड़ित होते है कानून में फर्क इतना है महिलाओ के लिए विशेष अधिनियम बना हुआ हैI लेकिन पुरुषो के लिए विशेष कानून उपलब्ध नहीं है इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है, की पुरुष कुछ नहीं कर सकते अगर उनके साथ मार पिट गाली गलोच या अन्य तरीके का उत्पीड़न होता हैI तो वो भारतीय दण्ड सहिता के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैI लेकिन उत्पीड़न को साबित करने का भार उनपर ही होगाI मिगलानी ने कहा अपना परिवार ही हर वक्त अपना होता हैI दुःख सुख में सबसे पहले अपना परिवार ही आपके साथ होता छोटे मोटे लड़ाई झगडे हर परिवार में होते है और वही झगडे प्यार बढ़ाते हैI हमें अपनों को समझना चाहिये और अपनों की कद्र करनी चाहियेI प्यार से रहो और खुश रहो
वेबिनार में कई लोगो ने अपने सवाल भी पूछे जिनका जवाब वक्ताओ द्वरा भी दिया गया वेबिनार में करीब 60-70 लोगो ने प्रतिभाग किया
विनीता गोनीयल, अर्चना शर्मा, डॉ संध्या शर्मा और डॉ अनुराधा पंडित अर्पिता सक्सेना, अंशु तोमर, उपासना चौहान, दीपाली शर्मा, पुनम भाजपाई, अंजलि महेश्वरी, डॉ करुणा शर्मा, रानी सिंह, पंकज शर्मा, नीरू जैन, बिपेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे
भारतीय जागरूकता समिति के उपाध्यक्ष नितिन गौतम, और विजेंद्र पालीवाल ने महिला विंग के इस प्रयास की सरहना की
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