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नैनीतालः बीजेपी के झबरेड़ा हरिद्वार के विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है। स्थानीय निवासी विपिन तोमर की ओर से कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई।

अधिवक्ता धर्मेन्द्र बड़थ्वाल ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि विधायक कर्णवाल का जाति प्रमाण पत्र गलत है। इस मामले की शिकायत होने पर जांच कमेटी ने भी उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत ठहराया है। इसके बावजूद वह विधायक के पद पर सुशोभित हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि कर्णवाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं, जबकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड के हरिद्वार से बनाया है।

अधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जांच कमेटी ने विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस पूरे मामले में सोमवार तक जवाब पेश करे।

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