30 सितम्बर तक सभी स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद:डीएम
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रिपोर्ट : सैयद मशकूर
सहारनपुर: ज़िला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन के तत्क्रम में जनपद में कोविड-19 के दौरान लाॅकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए दिशा निर्देशों (अनलाॅक-4) जारी किए है।
उन्होंने कहा कि समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 30 सितम्बर 2020 तक बन्द रहेंगे। आॅन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हे प्रोत्साहित किया जाएगा। अखिलेश सिंह ने आज यहां जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 21 सितम्बर, 2020 से स्कूलों में 50 फीसदी टीचिंग/ नाॅन टीचिंग स्टाॅफ को आॅनलाइन शिक्षा/परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए StandardOperating Procedure (SOP)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर (Voluntary Basis)जाने की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी।
इसके लिए StandardOperating Procedure (SOP)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)द्वारा जारी की जायेगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE), उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था भी 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी।
इसके लिए Standard OperatingProcedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)द्वारा जारी की जायेगी। उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल पी.एच.डी. शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पडती हो। संबंधित परा-स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किन्तु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त ही होगा।
अखिलेश सिंह ने बताया कि 21 सितम्बर, 2020 से समस्त सामाजिक/ अकादमिक/खेल/मनोरंजन/संस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगा। शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। जनपद के समस्त सिनेमा हाॅल, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। यद्यपि ओपेन एयर थियेटरों को 21 सितम्बर, 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए। लाॅक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोन तक ही सीमित रहेगा। लाॅकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेगा। कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह विभाग के द्वारा जारी शासनादेश के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कडा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोडकर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट टेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथा आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन/क्षेत्रों को संबंधित नोडल अधिकारी पुलिस (अपर पुलिस अधीक्षक यातायात)/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित/नोटिफाइड किया जाएगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन को भी पे्रषित किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लाॅकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अन्तर्राज्जीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । व्यक्तियों और वस्तुओं/माल आदि के राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। इसमें माल/परिवहन से संबंधित पडोसी देशों से की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नही होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पैसेन्जर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से संबंधित वन्दे-भारत और Air TransportBubble Flights द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदत्त करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड शत-प्रतिशत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी व समस्त कार्यालयों के कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। अखिलेश सिंह ने बताया कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू कराने के लिए IncidentCommander नियुक्तकिया जाता हैIncident Commander अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा दिशा निर्देशों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी IncidentCommander के दिशा-निर्देशन के कार्य करेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/ IncidentCommander उपर्युक्त लाॅकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबन्धन से संबंधित NationalDirectives को कडाई से लागू कराएंगे। IncidentCommander विशेष रूप से, हाॅस्पिटल Infrastructure के निरन्तर बिना किसी बाधा के संचालन/विस्तार हेतु आवश्यक संसाधनों/वर्करों/मैटेरियल के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तक भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 05ः00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी शासनादेश में पारित निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।
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