देहरादून: एक लाख रुपये घूस लेते हुए वर्ष 2015 में खटीमा में ट्रैप हुए आयकर अधिकारी को सोमवार को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी देहरादून के डीएल रोड का रहने वाला है। आपको बता दे कि अस्पताल संचालक से आयकर स्क्रूटनी को लेकर मांगी थी घूस।