निजी एंबुलेंस संचालकों पर जिला प्रशासन ने कसी नकेल, करें रेट निर्धारित

Share your love

रिपोर्ट: मुकेश बछेती

पौड़ी: कोरोना संक्रमण काल में एंबुलेंस संचालकों की ओर से मनमाना किराया वसूला की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन पौड़ी सख्त नजर आ रहा है। जिसके जिलाधिकारी पौड़ी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की एंबुलेंशो के लिए अलग-अलग किराया तय कर दिया है।

जिला प्रशासन की ओर से किराया तय हो जाने के बाद अब एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लग सकेगी । जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंड ने बताया कि जिले में कोविड मरीजों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निजी एंबुलेंस में किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों का किराया अलग अलग रखा गया है।

जिलाधिकारी के आदेश के बाद एंबुलेंस की कैटेगरी भी तय कर दी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली निजी बिना एसी एंबुलेंस ऑकसीज सिलेंडर की सुविधा के साथ 800 प्रति 15 किलोमीटर, एसी एंबुलेंस ऑक्सीजन सलेंड सुविधा के साथ 1000/15 किलोमीटर और आईसीयू एंबुलेंस 3000/15 किलोमीटर है । जिलाधिकारी ने कहा कि अगर निर्धारित मूल्यों से अधिक पैसे देने की शिकायत पाई जाती है तो संबंधित वाहन चालक स्वामी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।