हरिद्वार: कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए SOP जारी

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हरिद्वार: कुंभ मेले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। इसके बिना कुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

श्रद्धालुओं को साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार का मानना है कि चूंकि महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है।

एसओपी के मुताबिक कुंभ मेले में केवल उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें कोविड से बचाव की वैक्सीन लग चुकी है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट तो अनिवार्य की ही गई है। साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर उन्हें अपने शहर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र भी लाना होगा। इसके अलावा उन्हें कुंभ में आने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा।

कुंभ मेले के लिए नियम…

कुंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी।

बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियमानुसार जुर्माना लगाएंगी।

राज्य सरकार को 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में न जाने के लिए प्रेरित करना होगा।

राज्य सरकार के ऐेसे कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाओं आदि को कोई ऐसी ड्यूटी नहीं दी जाएगी, जिसमें वह सीधे जनता का सामना करें।

सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर चलना होगा।

मेले के दौरान या तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने हाथ साबुन से धुलने होंगे या फिर हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा। इसके लिए राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

कुंभ मेला स्थल पर कहीं भी थूकना प्रतिबंधित होगा।
सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना होगा।