अब नो पार्किंग में वाहन करना पड़ेगा भारी, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना !

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संवाददाता: करन सहगल

पलटन बाजार घंटाघर में नो पार्किंग में खडे वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई

आज दिनांक 27/05 /2023 को पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए पलटन बाजार,  घंटाघर के आसपास स्थित सड़क मार्ग पर यातायात को सुचारु करने हेतु रोड किनारे फुटपाथ पर नो पार्किंग मे खड़े दुपहिया वाहनों को क्रेन से टो कर धारा चौकी ले जाया गया जिसकी कमान धारा चौकी इंचार्ज आशीष रावत द्वारा संभाली गई, तथा 20 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 15,500 रुपये का संयोजन शुल्क वसूला गया। पलटन बाजार में आने जाने वाले लोगों को फुटपाथ पर वाहन खड़ा ना करने तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन लगाए जाने के संदर्भ में अपील की गई तथा मोटरयान अधिनियम की जानकारी देकर जागरूक किया गया । इसके अतिरिक्त पलटन बाजार स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वामियों को यातायात के सुचारू संचालन हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अवगत कराया गया। साथ ही बाजार में रेडी ठेली वालों का 81 पुलिस एक्ट में नियमानुसार चालान किया गया।

 

कार्यवाही करते हुए Mvact Act चालान के अंतर्गत 20 पर 15,500 रुपये संयोजन शुल्क लगाया गया  तथा 81 police act के अंतर्गत 25 पर 6250 रुपये संयोजन शुल्क लगाया गया