Your browser does not support the video tag.

कोतवाली विकासनगर

धर्म छिपाकर लड़की को जबरन धर्मांतरण के लिये मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

दिनांक 28-5-23 को वादी

मदनलाल पुत्र मैदानी लाल उम्र 54 वर्ष निवासी-नई सड़क रेगर मोहल्ला डीग भरतपुर राजस्थान द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि
फैशल शैख़ पुत्र मोहमद इरफान निवासी मेहुनवाला खालसा ps विकासनगर देहरादून द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से वादी की पुत्री के साथ अपना धर्म बदलकर दोस्ती की गई और अपने को गोआ के होटल मालिक बताकर विश्वास में लेकर लड़की से मिलकर उसकी अश्लील फोटो ले ली ,जब लड़की फैजल के बातों में आ गयी तो लड़की द्वारा अपने पिता को साथ लेकर फैजल के घर देखने मेहुवाला आ गयी जब लड़की और उसके पिता को पता चला कि फैजल मुस्लिम है,और फैजल का गोआ में होटल भी नही है, और न ही लड़का इंटर पास है,तो लड़की के पिता मदनलाल द्वारा फैजल को शादी के लिये मना किया जिसपर फैजल द्वारा लड़की पर मुस्लिम बनकर शादी करने का दबाव बनाया गया जब लड़की नही मानी तो जान से मारने की धमकी दी गयी।और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी,वादी मदनलाल की तरहरीर पर कोतवाली विकासनगर में अभियुक्त फैजल के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-167/23 धारा-506,383IPC व 3/5 उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम 2018 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।तथा दौराने साक्ष्य संकलन अभियुक्त फैजल को दिनांक-28-5-23 की सांय मेहुवाला से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आज दिनांक 29-5-23 को जेल भेजा गया।

*नाम पता अभियुक्त*
फैशल शैख़ पुत्र मोहमद इरफान निवासी मेहुनवाला खालसा ps विकासनगर