

संवाददाता-सुशील कुमार झा
शौचालय निर्माण में धांधली अन्य अनियमितताओं को लेकर नगला इमरती की ग्राम प्रधान पर जल्दी ही गाज गिर सकती है।अपर सचिव ने जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।
नगला इमरती निवासी उप प्रधान खलील अहमद व ग्राम पंचायत सदस्य नावेद आलम ने ग्राम प्रधान पर शौचालय निर्माण में धांधली वअनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर मामले की जांच की गई थी जिसमें एनीमिया की अनियमितता की पुष्टि हुई थी और जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी थी।जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ग्राम प्रधान द्वारा नोटिस का जवाब भी दे दिया गया था लेकिन अनियमितता की पुष्टि होने के बावजूद ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी जिसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य नावेद आलम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने व जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की थी। 29 मई को हाईकोर्ट ने धारा 138 के तहत जिलाधिकारी को पावर देते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे और साथ ही चार हफ्तों के भीतर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। शुक्रवार को अपर सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि नगला इमरती की ग्राम प्रधान के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही गांव में सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया है।