कोरोना टेस्ट के बाद न्यायालय में पेश हुए शिक्षा मंत्री, 25-25 हज़ार के दो जमानतियों ने कराई जमानत
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रुद्रपुर: पांच साल पहले गदरपुर में विरोध प्रदर्शन और हाईवे जाम करने पर दर्ज मुकदमे के मामले में कोर्ट ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। मंत्री पांडेय जमानत कराने के लिए कोर्ट में पहुंचे।
अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने की कार्यवाही हुई। लेकिन उससे पहले अरविंद पांडे को अपना रैपिड कोरोना टेस्ट करवाना पड़ा। जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मंत्री अरविंद पांडे कोर्ट के समक्ष पेश हो सके। मंत्री के साथ समर्थक भी कोर्ट में मौजूद रहे। वही अरविंद पांडेय को 25000 हजार के दो नए जमानती ने जमानत दिलाई।
जानकारी के अनुसार 25 अगस्त 2015 में गदरपुर तहसीलदार शेर सिंह ने तत्कालीन विधायक और वर्तमान में शिक्षा मन्त्री अरविंद पाण्डे के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य मे बाधा, एससीएसटी एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।इसके विरोध में पांडे ने समर्थकों के साथ गदरपुर में विरोध प्रदर्शन और एनएच जाम किया था। इस पर अरविंद पांडेय सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
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